शराब के ठेके का लाइसेंस कैसे लें (liquor shop Licence)-
शराब का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर महीने लाखों कमाया जा सकता है। राज्यकोष की 40% आमदनी भी शराब से हीं होती है। शराब की दुकान से कितना मुनाफा होता है इससे शायद हीं कोई अनजान हो। अलग - अलग राज्यों में शराब की दुकान खोलने के या यूं कहें कि शराब के ठेके का लाइसेंस लेने के लिए अलग - अलग नियम हैं।
शराब बिक्री और शराब पीने को लेकर भी हर राज्य के अपने - अपने कानून हैं। कुछ राज्य जैसे कि गुजरात, बिहार, लझ्यद्वीप ( आइसलेंड रिसोर्ट बेनग्रम को छोड़कर), मनिपूर ( कुछ जिलों को छोड़कर ) और नागालैंड। हर राज्य में शराब पीने को लेकर भी अलग - अलग उम्र सीमा तय की गयी है। दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए आपका अनुभवी होना और उसके साथ - साथ आपके पास अच्छा पैसा होना आवश्यक है क्योंकि इस व्यापार में जितना मुनाफा है उसी के अनुसार लागत भी आती है।
1- Legal Drinking age in INDIA -
शराब पीने को लेकर तय किया गया उम्र - सीमा प्रत्येक राज्यों में अलग - अलग है। चलिए विस्तार से जान लेते हैं कौन से राज्य में अल्कोहाॅल सेवन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है -
• 25 वर्ष - दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट ने दिल्ली सरकार को एक प्रोपोजल लिखकर आग्रह किया है कि बीयर और वाईन पीने के न्यनतम उम्र सीमा को 21 वर्ष कर दिया जाए और हार्ड शराब के लिए 25 वर्ष रहने दे।
• 23 वर्ष - केरल
• 21 वर्ष - आंध्र प्रदेश, अरछणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, महाराष्ट्र ( केवल बीयर के लिए ), मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडू, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
18 वर्ष - राजस्थान, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी, सिक्किम, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर।
2- शराब की दुकान के प्रकार -
चलिए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि शराब की दुकान किस - किस प्रकार के होते हैं। दुकान का प्रकार उसमें बिकने वाले शराब के अनुसार तय होता है। विभाग द्वारा दी गई लोकेशन पर आपको दुकान किराये पर या अपनी लेनी होती है। आप दुकान को लीज पर भी ले सकते हैं।
दुकान का अनुबंध एक साल का किया जाता है क्योंकि अगर अगले साल दुकान लाॅटरी में नहीं मिलती है तो आपको वहां शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी। दुकान की सुरझा और जरूरी मानक पूरे करने होंगे जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट से आपको अनुबंध की शर्तों में बताए जाते हैं।
शराब के दुकान में अनुबंध एक्साइज डिपार्टमेंट और ठेकेदार के मध्य होता है। मुख्य रूप से दुकानों को चार कैटेगिरी में बांटा जाता है -
1. देशी शराब की दुकान
2. अंग्रेजी शराब की दुकान
3. वाईन की दुकान
4. माॅडल शाप
3-शराब की दुकान के लिए अप्लाई कैसे करें -
शराब की दुकान के लिए अलग - अलग राज्य सरकार के नियम अलग - अलग हैं लेकिन ज्यादातर राज्यों में एक हीं तरह के पेपर मांगे जाते हैं।
कुछ राज्यों में अब आनलाईन अप्लाई लगा है तो कुछ राज्यों में आफलाईन अप्लाई होता है।
इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी पेपर होने चाहिए जैसे कि -
1. हैसियत प्रमाण पत्र
2. चरित्र प्रमाण पत्र
3. इनकम टैक्स रिटर्न
4. अनुभव प्रमाण पत्र
5. पासपोर्ट साईज फोटो
6. पैन कार्ड
7. आधार कार्ड
आनलाईन अप्लाई करने के लिए आपको अवकारी विभाग ( एक्साइज डिपार्टमेंट ) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन में आप से आपकी बेसिक जानकारी जैसे आपका नाम, पता, मोबाईल नं., ईमेल आईडी, आधार कार्ड नं., पैन कार्ड नं. इत्यादि मांगे जाएंगे।
आनलाईन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एक तय समय सीमा के अंदर हीं होंगे। दोस्तों, शराब के दुकान की विज्ञप्ति समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाती है इसमें टेंडर की डेट, धरोहर राशि, टेंडर फीस व दुकान का विवरण दिया गया होता है। दुकान डालने से पहले विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ कर समझ लें। ये विज्ञप्ति जिलाधिकारी के द्वारा निकाली जाती है। इसमें बेसिक लाइसेंस की फीस, प्रोसेसिंग फीस, और लगने वाला जीएसटी की कुल वैल्यू आपको किस बैंक खाते में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जाना है, दिया गया होता है।
यदि आप ऑफलाईन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक्साइज डिपार्टमेंट के आफिस से जाकर करना होगा।
4- शराब की दुकान के लिए कितना पैसा चाहिए ?
दोस्तों, चलिए अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि आपको शराब की दुकान के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे।
अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आपके लिए शराब दुकान लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसमें दुकान की कीमत, उसमें होने वाले बिक्री, दुकान के स्थान ( शहरी झेत्र में है या सुदूर झेत्र में ) इन सब बातों पर निर्भर करता है कि कितना पैसा इन्वेस्ट होगा।
यदि आप स्टैंडर्ड दुकान चाहते हैं और लोकेशन शहरी झेत्र हैं तो आपको कम से कम 20 लाख इन्वेस्टमेंट करना होगा।
लेकिन अगर आप किसी सुदूर झेत्र में ठेका लेते हैं तो आपको 5 लाख तक इन्वेस्ट करना होगा।
इन पैसों के अलावा आपको विभाग की सरकारी फीस और धरोहर राशि अलग से देनी पड़ती है। यह राशि दुकान में पिछले साल हुई बिक्री के अनुसार तय होती है। सभी दुकान लाॅटरी के माध्यम से निकाली जाती है।
5- शराब लाइसेंस की वैधता ( validity ) और रिन्वल (renewal) -
शराब लाइसेंस की वैधता जिस तारीख को इसू की जाती है तब से 1 वर्ष तक की होती है। वैधता समाप्त होने के बाद उसे एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से रिन्वल फार्म भर कर और रिन्वल फीस पे कर उसे फिर से रिन्वल किया जा सकता है।
अगर कोई व्यक्ति अपने लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद रिन्वल कराना चाहता है तो एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा तय किए गए रिन्वल फीस अदा कर एक्सापयरी डेट के 30 दिन की अवधि में उसे रिन्वल करा सकता है। लाइसेंसधारी के गुडविल के हिसाब से रिन्वल फीस में एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से छूट भी मिल सकती है।
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